करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोपी व फर्जी कंपनियों का संचालक संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया छह दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा। यह आदेश कस्टम कोर्ट की स्पेशल सीजेएम फरहा जमील ने मंगलवार को दिया।
महाठग की रिमांड तीन मई को सुबह 10 बजे से 9 मई की शाम 4 बजे तक के लिए मंजूर की गई है। इस दौरान विभूति खंड पुलिस व एसटीएफ आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। इससे पूर्व कोर्ट में विभूति खंड थाना प्रभारी रामसिंह की तरफ से अभियोजन अधिकारी विजय यादव व सहायक अभियोजन अधिकारी अतीक अहमद खान ने रिमांड देने की मांग वाली अर्जी दी थी।
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यह है पूरा मामला
एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने 25 अप्रैल को विभूतिखंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आरोपी संजय राय पिछले कई सालों से अलग-अलग नाम से और अलग-अलग कंपनियों के जरिये लोगों से धोखाधड़ी कर धन उगाही कर रहा है। बैंक से डिफाल्टर है। उसने फर्जी आईडी पर कंपनियां रजिस्टर करवाकर पैसों का लेनदेन किया। सरकार व बड़े अधिकारियों तक अपनी पहुंच बताकर लोगों से धन उगाही की। मनी लांड्रिंग, हवाला और टैक्स चोरी जैसे काम भी करता है। पीएम समेत तमाम बड़ी हस्तियों के साथ अपनी फोटो को बिना अनुमति के पोस्ट कर लोगों को भ्रमित कर ठगी की। उद्योगपति का केस रफादफा कराने के लिए उसने 21 व 23 जनवरी को कुल छह करोड़ रुपये अपने खाते में लिए।