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शिक्षक भर्ती पर सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Wed, 17 Dec 2014 09:00 AM IST
शोभित श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ
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जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा या जांच चल रही है, वे बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे।
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नियुक्ति से पहले अब अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने नियम बना दिया है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा का कहना है कि अच्छे लोग ही शिक्षक बनें, इसलिए पुलिस सत्यापन का निर्णय लिया गया है।

जिस तरह अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय पुलिस सत्यापन कराया जाता है उसी तरह बेसिक स्कूलों में भी शिक्षकों की भर्ती के लिए यह कराया जाएगा।
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लागू होगा अन्य राजकीय सेवाओं का फॉर्मूला

उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ किसी थाने में पुलिस विवेचना या मुकदमा दर्ज है तो उसे शिक्षक बनने के योग्य नहीं माना जाएगा।

अन्य राजकीय सेवाओं की तरह बेसिक शिक्षा में भी अब बिना पुलिस सत्यापन के शिक्षक की भर्ती नहीं की जाएगी।
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