प्रदेश में लॉकडाउन से लेकर अनलॉक के बाद भी वाहनों को सवारी और माल ढोने का पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है और टैक्स का बोझ अलग से पड़ रहा है। इस संकट को देखते हुए परिवहन विभाग ने कॉमर्शियल वाहनों के परमिट को सरेंडर करने की सुविधा दी है। इससे अब इन वाहनों को अप्रैल के बाद से वाहन का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
लेकिन इस सुविधा का फायदा वही वाहन मालिक ले पाएंगे जिन्होंने मार्च 2020 तक का टैक्स परिवहन विभाग में जमा कर दिया होगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने 27 जून को इस सिलसिले में सर्कुलर जारी करके प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
वाहन मालिक 31 जुलाई तक परमिट सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर्कुलर के अनुसार वाहन मालिक को वाहन पोर्टल पर 100 रुपये फीस जमा करके 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आवेदन के बाद उनको ऑनलाइन आवेदन के सभी दस्तावेज लेकर संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा जो कॉमर्शियल वाहनों के परमिट को सरेंडर करने की प्रक्रिया को पूरा करा कर आदेश जारी करेंगे।