अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में प्रत्येक कोविड अस्पताल के लिए एक-एक नोडल अफसर की तैनाती की जाए। यह नियम सरकारी या निजी क्षेत्र के दोनों अस्पतालों पर लागू होगा। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इलाज गुणवत्ता से किया जा रहा है और अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यदि कहीं पर अधिक धनराशि लेने की शिकायत या कोई बात होगी तो उसको भी नोडल अधिकारी देखेंगे।