लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शेखर अस्पताल के मालिक डाॅ. आमोद सचान को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के मामले में राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
राजीव सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। आमोद सचान ने हजरतगंज थाने में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आमोद सचान का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। मामले में कथित फर्जी दस्तावेज दाखिल कर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हैं। सरकारी वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने बताया कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने आमोद सचान को अंतरिम राहत का हकदार नहीं माना।