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यूपी: मार्च में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को 10 तक मिलेंगे पेंशन भुगतान के आदेश

Sun, 06 Mar 2022 03:41 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

यूपी में तीन मार्च को शासन स्तर पर पेंशन भुगतान आदेश जारी करने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा में पता चला कि कई मंडलों में आहरण-वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के स्तर से आवश्यक अभिलेख अपलोड न होने से पेंशन भुगतान आदेश जारी करने में कठिनाई आ रही है। इस पर आदेश जारी किए गए हैं।
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का पेंशन भुगतान आदेश तय तिथि तक ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मार्च में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन भुगतान आदेश हर हाल में 10 मार्च तक जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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दरअसल, प्रदेश सरकार पेंशन भुगतान की ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली लागू की है। तीन मार्च को शासन स्तर पर पेंशन भुगतान आदेश जारी करने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा में पता चला कि कई मंडलों में आहरण-वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के स्तर से आवश्यक अभिलेख अपलोड न होने से पेंशन भुगतान आदेश जारी करने में कठिनाई आ रही है।

निदेशक पेंशन सत्येंद्र कुमार ने इस संबंध में सभी मंडलीय संयुक्त निदेशकों को निर्देश जारी कर कहा है कि सभी डीडीओ के स्तर से कार्यालय से सही अभिलेख अपलोड करा दिए जाएं। डीडीओ जैसे ही संशोधित अभिलेख अपलोड करेंगे, पेंशन स्वीकृति कार्यालय उस पर आगे की कार्यवाही कर सकेगा।
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उन्होंने मार्च, 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश 10 मार्च तक जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ई-पेंशन सिस्टम से पेंशन प्रपत्र जनरेट होने के बाद पेंशन प्रपत्रों को मैनुअली हस्ताक्षरित करने संबंधी समस्त आवश्यकताएं समाप्त मानी जाएंगी।

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