बेसिक शिक्षा विभाग ने बंद करने के नोटिस के बाद भी माल में संचालित दोनों स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोनों स्कूलों को पूर्व में भी नोटिस जारी कर बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जांच में ये स्कूल संचालित मिले।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अमर कांत सिंह ने बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के अंतर्गत जिलाधिकारी के निर्देश पर अमान्य स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया गया था।
अभियान के दौरान 23 जून को माल स्थित गुप्ता पब्लिक स्कूल, अटारी और हैवन कॉन्वेंट स्कूल को बंद करने का निर्देश दिया गया था। बीते गत 5 अक्तूबर को खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए को भेजी अपनी रिपोर्ट में इन दोनों स्कूलों का संचालन होता पाया।
बीएसए ने बताया कि स्कूल को बंद करने का नोटिस जारी करने के बाद भी दोनों स्कूलों के प्रबंधकों ने इसको संचालित रखा और इस संबंध में अपना पक्ष भी नहीं रखा। उन्होंने बताया कि आरटीई अधिनियम के तहत दोनों स्कूलों को बंद करने का दोबारा नोटिस जारी किया गया है। साथ ही दोनों स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।