पुरानी कारें खरीदने-बेचने का कारोबार करने वाले भी जीएसटी के दायरे में आ गये हैं। इन पर अब तक कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब इन्हें भी ट्रेडर्स के रूप में पंजीकरण कराना होगा।
यह बातें जॉइंट कमिश्नर (जीएसटी) संजय पाठक ने कारोबारियों के सवाल के जवाब में कहीं। लखनऊ में पुरानी कार बेचने वाले कारोबारी शारिक जीएसटी लगने के बाद से काफी परेशान थे।
उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा था कि उन्हें जीएसटी में पंजीकरण कराना है या नहीं। शारिक ने अपनी समस्या उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के शिविर में बताई तो संगठन के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने जॉइंट कमिश्नर संजय पाठक के सामने यह सवाल उठाया।
जिस पर जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि पुरानी कार बेचना व्यापार की श्रेणी में आता है। इसलिए पुरानी कार खरीदने बेचने वालों को भी जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा। पुरानी कारों पर पांच से 18 फीसदी तक जीएसटी का प्रावधान है।