कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक की तरह राज्य सरकार की सभी सरकारी सेवाओं में डोएक के सीसीसी प्रमाणपत्र के समतुल्य 51 अन्य संस्थाओं के प्रमाणपत्र भी मान्य होंगे।
प्रमुख सचिव कार्मिक किशन सिंह अटोरिया ने इस आशय का आदेश जारी किया है।बताते चलें प्रदेश के विभिन्न पदों की भर्तियों में डोएक सोसाइटी (बदला नाम नीलिट) के सीसीसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता है।
मगर, सीसीसी के समकक्ष किन-किन संस्थाओं के प्रमाणपत्र होंगे, यह स्पष्ट नहीं था। प्रदेश सरकार ने पिछली मई में कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक के पदों पर भर्ती के संबंध में सीसीसी सर्टिफिकेट के समतुल्य प्रमाणपत्र देने वाली संस्थाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी थी।