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UP News: समूह ग और घ के तबादले भी अब मुख्यमंत्री की मंजूरी से होंगे, आदेश जारी

Wed, 17 Aug 2022 12:53 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

यूपी के सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में जारी किए गए आदेश में कहा गया कि स्थानांतरण अवधि पूरा होने पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही स्थानांतरण होंगे।
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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स्थानांतरण नीति-2022-23 के तहत स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद अब प्रदेश सरकार की सभी विभागों में समूह ग और घ के कार्मिकों का तबादला भी मुख्यमंत्री की मंजूरी से होगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने मंगलवार को इसका शासनादेश जारी किया।

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स्थानांतरण नीति-2022 के तहत स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद समूह ग और घ के तबादले का अधिकार विभागीय मंत्री को दिया गया था। जबकि समूह क और ख के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से करने का प्रावधान है। मुख्य सचिव ने मंगलवार को शासनादेश जारी किया है कि समूह ग और घ के कार्मिकों का तबादला करने के लिए भी मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए है।
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