राज्य विद्युत नियामक आयोग लोकसभा चुनाव के बाद ही नई बिजली दरों का निर्धारण करेगा।
चुनाव आयोग ने मतदान समाप्त होने के बाद नई दरों की घोषणा करने की शर्त के साथ राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है।
लेकिन प्रदेश में जन सुनवाई समेत अन्य सारी कार्यवाही अब 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पूरी की जाएगी।
नई बिजली दरों के निर्धारण के लिए आयोग ने अपने कंसल्टेंट के जरिए कार्यवाही शुरू कर दी है।
लेकिन अभी औपचारिक तौर पर कॉर्पोरेशन की ओर से दाखिल वर्ष 2014-15 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।
प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद 120 दिन के भीतर आयोग को टैरिफ आर्डर जारी करना है।
चूंकि ज्यादातर राज्यों में नया टैरिफ आर्डर चुनाव आचार संहिता के चलते फंस गया है इसलिए कुछ राज्यों ने चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति मांगी है।
चुनाव आयोग ने राज्यों से कहा है कि दरों के निर्धारण संबंधी औपचारिकताएं और प्रक्रिया तो जारी रखी जा सकती हैं। लेकिन दरों का ऐलान मतदान समाप्त होने के बाद ही किया जाए।
उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग ने दरों के निर्धारण संबंधी प्रक्रिया 16 मई के बाद ही पूरी करने का फैसला किया है।