आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में कोर्ट ने कहा था कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आवाज का नमूना नहीं देते हैं तो मान लिया जाए कि रिकॉर्डिंग में आवाज उन्हीं की है। यह कहना है मामले की विवेचना कर रहे बाजारखाला क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार यादव का।
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुलायम की आवाज का नमूना लेने के साथ यह निर्देश दिया था। हालांकि, मुलायम सिंह यादव ने अपनी आवाज होने की बात स्वीकार कर ली। विवेचक ने इसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी।
बता दें कि 24 सितंबर 2015 को आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने हजरतगंज कोतवाली में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ फोन पर धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें विवेचना के बाद विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए 20 अगस्त 2016 को अग्रिम विवेचना का आदेश दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने विवेचक को मुलायम की आवाज का सैम्पल लेकर मिलान कराने का आदेश दिया था।