सरकार परिवहन निगम की बसों से यात्रा के दौरान एक्सीडेंट से मृत्यु होने या फिर घायल होने की दशा में मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने जा रही है।
अभी यात्रियों की मृत्यु पर उनके परिवारीजनों को मात्र 40 हजार रुपये मुआवजा मिलता है, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर सवा लाख रुपये करने जा रही है।
साथ ही, घायलों को भी मिलने वाले मुआवजे को ढाई गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। प्रदेश सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम 30 में संशोधन करने जा रही है।
परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अभी नियमावली में दो तरह की व्यवस्था है। यदि परिवहन निगम बस के यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिवारीजनों को 40 हजार रुपये राहत राशि मिलती है।