लखनऊ। महापौर सुषमा खर्कवाल ने फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड के पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ दिलाने की जानकारी सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को दे दी। महापौर की ओर से कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिला दी गई है।हालांकि, अधिकार बहाली शपथ ग्रहण के साथ ही हो चुकी थी लेकिन महापौर की ओर से अदालत को इसकी औपचारिक जानकारी देना आवश्यक समझा गया। इसी क्रम में सोमवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर पूरी कार्रवाई से अवगत कराया गया।
शपथ पत्र में कहा गया है कि रविवार सुबह करीब 9 बजे नगर निगम मुख्यालय में ललित किशोर तिवारी को विधिवत शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही अदालत के निर्देशों का अनुपालन पूरा हो गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि जैसे ही महापौर ललित किशोर तिवारी को शपथ दिलाएंगी, उनके अधिकार स्वतः बहाल हो जाएंगे। इसी आदेश के तहत शपथ ग्रहण के साथ ही महापौर के अधिकार प्रभावी रूप से बहाल हो गए थे। हालांकि अधिकार बहाली शपथ ग्रहण के साथ ही हो चुकी थी लेकिन महापौर की ओर से अदालत को इसकी औपचारिक जानकारी देना आवश्यक समझा गया। इसी क्रम में सोमवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर पूरी कार्रवाई से अवगत कराया गया।