बाजार तो पूरी तरह से नहीं खुले लेकिन अयोध्या रोड पर दिखने लगा पुराना नजारा
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लॉकडाउन-4 में मिली राहत के बाद लखनऊ में तय शर्तों के साथ बाजार व दुकानें 21 मई से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि सिर्फ हॉटस्पॉट में चिन्हित आठ कंटेनमेंट जोन व इससे सटे 250 मीटर के बफर जोन में आवश्यक सेवा व दवाओं की दुकानों को ही खोले जाने की अनुमति होगी।
शहर के बाजारों में रिटेल दुकानें लेफ्ट-राइट फार्मूले के आधार पर रोड के एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन खुलेंगी। सप्ताह में एक दिन सैनिटाइजेशन के लिए मार्केट पूरी तरह से बंद रखा जाएगा।
डीएम ने बताया कि शासन स्तर से जारी लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन पर सहमति बनाने को मंगलवार को विभिन्न ट्रेड से जुड़े व्यापार मंडलों के साथ आम सहमति बनाने के लिए बैठक हुई।
इसमें मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम भी मौजूद रहे। बताया कि अधिक भीड़भाड़ वाले अमीनाबाद, नक्खास व कैसरबाग बाजार के लिए प्रशासनिक अफसरों व व्यापार मंडल पदाधिकारियों की कमेटी बनाई गई।
ऑनलाइन सप्लाई को खुलेंगे रेस्टोरेंट
इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही इन इलाकों में बाजारों को खोलने पर 21 तक अंतिम फैसला होगा लेकिन सदर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। उन्होंने बताया, 20 तक दुकानों का सैनिटाइजेशन के बाद 21 से बाजारों की दुकानें राइट-लेफ्ट फार्मूले के तहत खुलेंगी।
एक दिन सड़क के दाएं तरफ तो दूसरे दिन बाएं तरफ की दुकानें ही खुलेंगी। इसमें एकल से लेकर सभी प्रकार की दुकानें शामिल रहेंगी। दुकानदार व ग्राहक दोनों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। अनुपालन व्यापार मंडल कराएगा।
रेस्टोरेंट सिर्फ ऑनलाइन सप्लाई की शर्त पर ही खुलेंगे। इस दौरान रेस्टोरेंट से सीधे किसी भी तरह की बिक्री बंद रहेगी। मिठाई व बेकरी की दुकानें भी सिर्फ बिक्री को ही खुलेंगी।
यहां किसी को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इसका पालन न करने पर जुर्माना लगेगा। साथ ही दुकान पर आने वाले हर कस्टमर का नाम, मोबाइल, नंबर व पता लिखना भी जरूरी होगा।
एक बार में एक ही व्यक्ति सैलून में कटा सकेगा बाल
डीएम ने बताया कि सैलून खोलने की अनुमति सख्त पाबंदी के साथ ही खुल सकेगी। दुकान पर एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही सिर्फ बाल कटवाने को बैठ सकेगा। बाल काटने वाले को मास्क, ग्लव्ज, हेड कवर लगाना जरूरी होगा। कस्टमर को भी मास्क व ग्लव्ज जरूरी होगा। हर कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी दर्ज करना जरूरी होगा।
सब्जी की दुकानों के लिए रहेगी अलग व्यवस्था
- सब्जी की खुदरा दुकानें सुबह छह बजे से खुलेंगी। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के साथ अनुमति।
- मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा। फल व सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा।