मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जा रही है। सभी पदों पर चयन केंद्र सरकार ने नए नियमों के हिसाब से किया जाएगा।
मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति सपा सरकार के समय से ही लंबित है। नई सरकार ने जुलाई में प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से नए निर्देश आ गए।
इसके बाद अब नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं। लोकपाल के लिए 23 अक्तूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। सभी 18 मंडलों में एक-एक मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति होनी है।
इस बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जिन लोगों ने आवेदन किया है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
चयन की शर्तें
- सामाजिक तौर पर अच्छी ख्याति वाले, ईमानदार व गैर राजनीतिक लोग।
- सार्वजनिक प्रशासन, विधि, शिक्षा, सामाजिक कार्य व प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के साथ आवेदक की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- जन संगठन, सामुदायिक संगठन में कार्य करने का अनुभव।
- इस पद पर तैनाती दो साल के लिए होगी और एक-एक वर्ष के लिए इसे अधिकतम दो बार बढ़ाया जा सकता है।
अपीलीय अथॉरिटी के गठन की भी कार्यवाही शुरू
मनरेगा लोकपाल के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए राज्य स्तर पर लोकपाल अपीलीय अथॉरिटी का गठन भी होना है। इसके लिए एक शिक्षाविद व एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट की नियुक्ति की जाएगी।
इस पद के लिए नौ अक्तूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। मनरेगा लोकपाल के रूप में एक वर्ष पूरा करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। इस पद पर भी दो साल के लिए तैनाती होगी और एक-एक साल के लिए दो बार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
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