फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

40 साल बाद हत्या का दोषी बरी: अदालत ने कहा- चश्मदीदों की गवाही भरोसे के लायक नहीं

Sat, 05 Feb 2022 11:51 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

हरदोई जनपद के पिहानी थाने के एक मामले में कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी को 40 साल बाद बरी कर दिया।
विज्ञापन
- फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 40 साल पुरानी एक अपील पर फैसला सुनाते हुए, हत्या में उम्रकैद की सजा पाए अभियुक्त राजकुमार को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने निर्णय में कथित प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को भरोसे के लायक नहीं माना है।

विज्ञापन

 
यह फैसला न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने राधेश्याम समेत चार की ओर से वर्ष 1982 में दाखिल अपील पर सुनाया। अपील करने वालों में तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ राजकुमार ही जीवित रह गया है।

मामला हरदोई जनपद के पिहानी थाने का है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 19 सितंबर, 1981 को इन अभियुक्तों ने श्रीपाल नामक व्यक्ति की हत्या धारदार हथियार से कर दी थी और उसका सिर काटकर ले गए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें