मदरसा शिक्षकों को अब हर महीने की तय तारीख पर वेतन मिल जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार शीघ्र ही मदरसा शिक्षक वेतन वितरण अधिनियम लाने जा रही है।
इस अधिनियम के लागू होने के बाद मदरसा संचालक शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को वेतन देने में मनमानी नहीं कर पाएंगे। सभी संबंधित विभागों से अधिनियम पर सहमति मिलने के बाद उसे वित्त विभाग को भेजा गया है।
वहां से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही सरकार इसे कैबिनेट की हरी झंडी देने जा रही है। इस अधिनियम को माध्यमिक शिक्षा की तर्ज पर तैयार किया गया है।
दरअसल सूबे में मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन वितरण के लिए मौजूदा समय में जो नियम हैं, उसके तहत मदरसा संचालकों को काफी अधिकार मिले हुए हैं। जिसका मदरसा संचालक अकसर दुरुपयोग करते हुए वेतन देने में मनमानी करते हैं।
जैसे सरकार द्वारा वेतन बजट देने के बावजूद मदरसा संचालक समय पर शिक्षकों के वेतन बिल प्रस्तुत नहीं करते हैं। जिसके चलते डीएमओ शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाते हैं। ऐसे में मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों को आए दिन मदरसा संचालक व डीएमओ के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं।