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लखनऊ: शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 हुई लागू, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Sun, 15 Sep 2024 05:03 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला, सिटी रिपोर्टर, लखनऊ

सार

Section 163 imposed: यूपी की राजधानी लखनऊ में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। जानिए इस दौरान किन-किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। 
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13 नवंबर तक रहेगी पाबंदी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बारावफात, ईद-ए-मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है।

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बीएनएस की धारा 163 पूर्व में आईपीसी की धारा 144 थी। जेसीपी एलओ अमित कुमार के मुताबिक धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालयों के ऊपर व एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मना होगा। शहर के अंदर तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार तथा आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

स्कूटर इंडिया से नटकुर नहर चौराहे तक 16 सितंबर तक यातायात प्रतिबंधित
कानपुर हाईवे पर एलीवेटेड पुल निर्माण के चलते रविवार सुबह 10 बजे से सोमवार रात 10 बजे तक 4,40,000 वोल्ट बिजली सप्लाई के लिए मोनो पोल लगाया जाएगा। इस दौरान स्कूटर इंडिया चौराहा से नटकुर नहर चौराहा तक (लगभग 200 मीटर) के बीच पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
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- भारी वाहन नटकुर नहर चौराहा से स्कूटर इंडिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये बिजनौर थाना चौराहा से दाएं होकर लखनऊ आ सकेंगे और बाएं होकर कानपुर की ओर जा सकेंगे।
- भारी वाहनों को छोड़कर हल्के वाहन नटकुर नहर चौराहा से स्कूटर इंडिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये नटकुर नहर चौराहा से दाएं हाइडि्रल तिराहा होते हुए लखनऊ की ओर जा सकेगा। वहीं, नटकुर नहर चौराहा से बाएंं किसान पथ होकर कानपुर की ओर जा सकेंगे।
- लखनऊ की ओर से आने वाले हल्के वाहन जिन्हें बिजनौर थाना चौराहा की ओर जाना है वे स्कूटर इंडिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये हाइडि्रल तिराहे से बाएं नटकुर नहर चौराहा होकर जा सकेंगे।

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