लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चुनाव याचिका दाखिल करने वाले मया बाजार निवासी रितेश सिंह उर्फ कैप्टन सिंह पर 25000 रुपए हर्जाना भी लगाया है। साथ ही हर्जाने की धनराशि याचिका में विपक्षी अभय सिंह को छः सप्ताह में प्रदान किए जाने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश याची रितेश सिंह द्वारा दाखिल चुनाव याचिका पर दिया। इसमें विधायक अभय सिंह का चुनाव निरस्त किए जाने का आग्रह किया गया था। याचिका में, चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र की वैधता को चुनौती दी गई थी। याची का कहना था कि शपथ पत्र को प्रमाणित करने वाले नोटरी अधिवक्ता का लाइसेंस नोटरी करने के समय वैध नहीं था। उधर, मामले में विपक्षी अभय सिंह की ओर से याचिका पर शुरुआती आपत्ति उठाई गई थी।
उच्च न्यायालय ने याचिका को दाखिल करने का कोई वादकारण न होना करार देकर इसे निरस्त कर दिया। साथ ही याचिका दाखिल करने वाले मया बाजार निवासी रितेश सिंह उर्फ कैप्टन सिंह पर 25000 रुपए हर्जाना भी लगाया है। साथ ही जुर्माने की धनराशि याचिका के विपक्षी अभय सिंह को छः सप्ताह में प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के सारांश को राज्य विधायिका के स्पीकर समेत राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजने का भी निर्देश रजिस्ट्री अनुभाग को दिया है।