अयोध्या में श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, हजरत अली के जन्मदिवस, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि व विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के चलते लखनऊ में 21 से आठ मार्च तक धारा 144 लागू की गई है।
जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के चलते विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व संगठनों के धरना-प्रदर्शन के कारण व्यवस्था भंग न हो इसलिए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत विधानभवन की परिधि, लालबत्ती चौराहा से बंदरिया बाग चौराहा, वहां से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा, सिविल से अटल चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहा, नावेल्टी चौराहा से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा, वहां से सदर कैंट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा, वहां से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लालबत्ती चौराहा तक ट्रैक्टर, ज्वलनशील पदार्थ, सिलिंडर व हथियार के साथ आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
विधानभवन व सरकारी कार्यालयों के ऊपर व एक किमी. परिधि में ड्रोन से शूटिंग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक व सार्वजनिक स्थल, जुलूस व अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर तय ध्वनि सीमा तक ही बजाए जा सकेंगे। शहर की सीमा के अंदर (दिव्यांगों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर) शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि लगाने पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर किसी ग्रुप से जुड़ा सदस्य भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने से संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा। ऐसा करने पर ग्रुप एडमिन को उसे हटवाना होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।