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Lucknow News : लखनऊ में 10 अक्तूबर तक धारा 144 लागू, कोविड का पालन करना अनिवार्य

Mon, 12 Sep 2022 08:03 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ

सार

जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानभवन के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगा, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार समेत अन्य सामान लेकर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
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धारा 144 - फोटो : Social Media
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विस्तार
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लखनऊ में आगामी त्यौहारों को देखते हुए 10 अक्तबूर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जेसीपी पीयूष मोर्डिया के मुताबिक 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा व चेहल्लुम, गांधी जयंती, रामनवमी, विजय दशमी समेत अन्य त्यौहार शामिल हैं। 19 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू होगा। इसके चलते शहर में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ऐसे में शहर में धारा 144 लागू की जा रही है।

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जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि कोविड के दौरान शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानभवन के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगा, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार समेत अन्य सामान लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

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