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पड़ोसी के दुधमुंहे बच्चे को जलाकर मार डालने में दो को आजीवन कारावास

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लखनऊ। झोपड़ी खाली कराने के लिए पड़ोसी के ढाई माह के बच्चे को जलाकर मार डालने के आरोपी रामानंद यादव और राजू यादव को दोषी ठहराते हुए एडीजे रेखा शर्मा ने आजीवन कारावास और 15,700 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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कोर्ट में सरकारी वकील एमपी तिवारी ने तर्क दिया कि वादी ने कोर्ट के जरिए मड़ियांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसकी पत्नी मजदूरी करते हैं और पड़ोस में रहने वाले रामानंद यादव और राजू यादव उसकी झोपड़ी खाली करवाना चाहते थे। इसी रंजिश के चलते 17 नवम्बर 2005 को उसका ढाई माह का बेटा गोपाल जब घर पर अकेले सो रहा था, तभी आरोपियों ने घर में घुसकर गोपाल के बिस्तर में आग लगा दी जिससे जलकर बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और तत्कालीन दरोगा एसपी सिंह ने वादी को धमकाकर यह लिखवा लिया कि बिस्तर पर मोमबत्ती गिर जाने से आग लगने के चलते बच्चे की मौत हो गई है। उच्चाधिकारियों को जानकारी देने पर पुलिस ने आरोपी रामानंद को पकड़ा लेकिन बाद में छोड़ भी दिया। इसके बाद वादी ने कोर्ट में अर्जी देकर 17 दिसंबर 2005 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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