वहीं, रामचंदर, मुन्ना यादव, तिलकराम यादव, भगवानदास कुम्हार, मत्तन, कैसर अब्बास व मोहसिन अब्बास को एससी/एसटी विशेष एक्ट व गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर सभी को आजीवन कारावास की सजा तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड न देने की स्थिति में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड से प्राप्त 5 लाख रुपये में से वादिनी रामकला व मृतक सुरेश की मां यशोधरा को सवा-सवा लाख रुपये बतौर छतिपूर्ति अदा की जाएगी।