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बम की तरह फटा था टीवी, अब कंपनी पर लाखों का जुर्माना

Sat, 06 Jun 2015 11:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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एलजी कंपनी पर जिला उपभोक्ता फोरम ने पहले खराब उत्पाद बनाने और फिर ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई करने में आनाकानी करने का दोषी पाया है।
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वारंटी पीरियड में ही धमाके से फटी टीवी से छत में दरार आने से लेकर कमरे में मौजूद सामान को भी आग लगने से नुकसान हुआ। फोरम ने बृहस्पतिवार को नई एलसीडी टीवी और डीवीडी सेट के अलावा 3.70 लाख रुपये नुकसान की भरपाई एक महीने में करने का आदेश दिया है।

यूनिवर्सिटी रोड स्थित पयागपुर हाउस निवासी फराह वकील पुत्री वकील अहमद ने एलजी कंपनी और साहू एजेंसी हजरतगंज के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम में शिकायत की।
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शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने जून 2009 में एलजी ब्रांड की एक टीवी खरीदी थी। वारंटी पीरियड में ही टीवी में ब्लास्ट हो गया।

कमरे में आग लग गई जिससे कमरे में दरार आने के साथ पीओपी वर्क भी गिर गया। साथ ही फर्नीचर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को काफी नुकसान पहुंचा।
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टीवी ही थी आग लगने की वजह

अग्निशमन विभाग ने आग की वजह टीवी को ही बताया। कंपनी के अधिकारियों ने भी माना कि टीवी में कमी के चलते ब्लास्ट हुआ और भरपाई का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि दो-तीन दिन के बाद कंपनी से एक नया टीवी और डीवीडी सेट देने का ऑफर किया गया।

यह नुकसान से काफी कम था। कंपनी ने फोरम में कहा कि अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट में कहीं भी टीवी की वजह से नुकसान नहीं बताया गया था। शिकायतकर्ता के दावे को भी कंपनी ने झूठा बताया और कहा कि आग की वजह टीवी नहीं शॉर्ट सर्किट रहा होगा।

फोरम के अध्यक्ष विजय वर्मा और सदस्य अंजू अवस्थी ने माना कि फोटोग्राफ और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट से पता चलता है कि नुकसान काफी हुआ। कंपनी के अधिकारी और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट भी यह साबित कर रही है कि घटना टीवी की वजह से ही हुई।

कंपनी नई एलसीडी टीवी और डीवीडी सेट के अलावा 3.60 लाख रुपये शिकायतकर्ता को हर्जाना दे। मानसिक कष्ट के लिए 6,000 रुपये और विधिक व्यय के लिए 4,000 रुपये भी कंपनी अदा करे।
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