एलजी कंपनी पर जिला उपभोक्ता फोरम ने पहले खराब उत्पाद बनाने और फिर ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई करने में आनाकानी करने का दोषी पाया है।
वारंटी पीरियड में ही धमाके से फटी टीवी से छत में दरार आने से लेकर कमरे में मौजूद सामान को भी आग लगने से नुकसान हुआ। फोरम ने बृहस्पतिवार को नई एलसीडी टीवी और डीवीडी सेट के अलावा 3.70 लाख रुपये नुकसान की भरपाई एक महीने में करने का आदेश दिया है।
यूनिवर्सिटी रोड स्थित पयागपुर हाउस निवासी फराह वकील पुत्री वकील अहमद ने एलजी कंपनी और साहू एजेंसी हजरतगंज के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम में शिकायत की।
शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने जून 2009 में एलजी ब्रांड की एक टीवी खरीदी थी। वारंटी पीरियड में ही टीवी में ब्लास्ट हो गया।
कमरे में आग लग गई जिससे कमरे में दरार आने के साथ पीओपी वर्क भी गिर गया। साथ ही फर्नीचर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को काफी नुकसान पहुंचा।