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एलडीए सख्त: मोहन होटल का अवैध निर्माण सील, चौथी मंजिल ध्वस्त करने का आदेश जारी

Wed, 21 May 2025 05:34 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर के कई अवैध निर्माण सील कर दिए हैं। चारबाग स्थित मोहन होटल पर भी कार्रवाई की गई है। अवैध मंजिल को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है।
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अवैध निर्माण सील करती एलडीए की टीम। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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चारबाग स्थित मोहन होटल में 17 मई को आग लगने की घटना के बाद जागे एलडीए ने 20 मई को होटल का अवैध निर्माण सील कर दिया। चार मंजिला होटल की एक मंजिल अवैध हैं। इसे ध्वस्त करने का आदेश प्राधिकरण 16 मई को जारी कर चुका है। इसमें 15 दिन का समय खुद कब्जा तोड़ने के लिए दिया गया है। इसके बाद एलडीए खुद अवैध निर्माण तोड़ेगा।

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संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि एपी सेन रोड पर भूखंड संख्या-95/214 पर अनिल अग्रवाल का मोहन होटल है। इसका मानचित्र वर्ष 1935 में तीन तल तक निर्माण के लिए पास किया गया था, जबकि मौके पर चार मंजिला भवन का निर्माण पाया गया। इस पर विहित प्राधिकारी न्यायालय से 16 मई को अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त करने का आदेश पास किया गया।

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प्रवर्तन जोन छह के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने 19 मई को टीम के साथ स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर अवैध निर्माण को सील करने के आदेश दिए गए। इसके बाद 20 मई को जोनल अधिकारी के नेतृत्व में गई प्रवर्तन टीम ने होटल की ऊपरी मंजिल पर निर्मित अवैध हिस्से (चार कमरे, हॉल, स्टोर, बॉथरूम आदि) को सील कर दिया।

जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि ध्वस्तीकरण के पूर्व पारित आदेश के अनुसार होटल प्रबंधन को 15 दिन के अंदर अपने स्तर से अवैध निर्माण ध्वस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
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ये अवैध निर्माण भी किए गए सील

  •  सरोजनीनगर की अवध विहार कॉलोनी में लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया था।
  • पारा के सुंदर खेड़ा में 250 वर्गमीटर के भूखंड पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बनाया गया था।
  •  ठाकुरगंज में नेवाजगंज तिराहे पर बेगम अख्तर की मजार के पास लगभग 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण किया गया था।

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