एलडीए जल्द ही मुख्य मार्गों पर मकान में दुकान के नियम को लागू करेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी सड़क की चौड़ाई। राजधानी में एलडीए की नियोजित कॉलोनियों में मकान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए आवास के सामने की सड़क कम से कम 18 मीटर चौड़ी होनी चाहिए।
18 से 23 और 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर अलग-अलग तरीके के कारोबार की अनुमति दी जाएगी। खतरनाक और प्रदूषण फैलाने वाले कारोबार अनुमन्य नहीं होंगे। दुकान बनाने के लिए जितने क्षेत्रफल में व्यवसाय किया जाएगा, उसका लैंडयूज चेंज चार्ज भी जमा करना होगा।
मिश्रित भू उपयोग के तहत एलडीए ने मकान में दुकान को वैध करने के लिए कई नियम बनाए हैं। इनको करीब तीन साल पहले प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से शासन को भेजा गया था। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पत्रकारपुरम चौराहे जैसे इलाकों में अब समय की मांग है कि मकान में दुकान को अनुमति दे दी जाए।
जितनी जमीन की कीमत उतना ही शुल्क ः मकान में जितने क्षेत्रफल का इस्तेमाल दुकान के तौर पर किया जाएगा, उसका डीएम सर्किल रेट के हिसाब से भूपयोग परिवर्तन शुल्क प्राधिकरण जमा करेगा।
मिसाल के तौर पर अगर डीएम सर्किल रेट 2000 रुपये वर्ग मीटर है, तो इसी हिसाब से लैंडयूज चेंज का भी चार्ज पड़ेगा। यानी गैर आवासीय क्षेत्रफल गुणे डीएम सर्किल रेट। यानी उस क्षेत्रफल की कुल कीमत का 100 प्रतिशत शुल्क देना होगा।