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यूपी के शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र पर आया बड़ा फैसला

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राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के शिक्षकों व शिक्षिकाओं को भी नए शैक्षिक सत्र से रिटायरमेंट का लाभ दिया जाएगा।
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इसके लिए जीआईसी और जीजीआईसी के शिक्षकों का ब्यौरा तैयार कराया जाएगा कि कौन कब रिटायर हो रहा है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने इस बारे में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

उन्होंने कहा कि राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों का शैक्षिक सत्र 1 जुलाई के बजाय 1 अप्रैल से कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के मुताबिक यदि कोई शिक्षक सत्र शुरू होने के एक दिन बाद रिटायर हो रहा है तो उसे एक शैक्षिक सत्र का लाभ दिया जाएगा।
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बदल गए हैं नियम

प्रदेश में जब 1 जुलाई से शैक्षिक सत्र शुरू होता था, तब शिक्षकों को 30 जून को रिटायर किया जाता था।सत्र अब 1 अप्रैल से कर दिया गया है, इसलिए यदि कोई शिक्षक 2 अप्रैल को रिटायर हो रहा है तो उसे एक शैक्षिक सत्र का लाभ देते हुए अब 31 मार्च को रिटायर किया जाएगा।

इसके लिए अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने कहा है कि सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षकों के लिए इस संबंध में 25 मई को ही शासनादेश जारी कर दिया गया था, लेकिन इसमें जीआईसी और जीजीआईसी का जिक्र नहीं था।

इसलिए इनके लिए अलग से शासनादेश जारी किया गया है। इसके लाभ यूपी के हजारों शिक्षकों को होने जा रहा है।
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