राजकीय इंटर कालेजों में टीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षकों के चयन तथा नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने यूपी सबआर्डिनेट एजूकेशनल (ट्रेंड ग्रेज्युएट ग्रेड) सर्विस रूल्स 1983 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए खारिज कर दिया है।
विनोद कुमार यादव और अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने सुनवाई की।
याचिका में सेवा नियमावली की धारा 15(2) की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा गया कि चयन प्रक्रिया भेदभाव पूर्ण है तथा इससे समानता के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है।