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72,825 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का अहम निर्देश

Fri, 21 Nov 2014 04:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
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हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्रों को भी 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु जारी काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है।
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हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चयन याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा। विकास चौधरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने दिया है।

याचीगण का कहना था कि 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी काउंसिलिंग में शिक्षामित्रों को दस प्रतिशत कोटे के तहत शामिल किया गया है।

याचीगण भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की तरह पढ़ा रहे हैं इसलिए उनको भी दस प्रतिशत कोटे के तहत अधिभार देकर काउंसलिंग में शामिल किया जाए।
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कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय दिया है।
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डिग्री कालेजों में आरक्षण व्यवस्था को चुनौती

प्रदेश के वित्त पोषित डिग्री कालेजों में आरक्षण के नियमों की वैधता को चुनौती दी गई है।

उच्चतर शिक्षा आयोग पर हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर मनमाने तरीके से आरक्षण व्यवस्था लागू करने का आरोप है। याचिका में 21 मार्च 2014 को जारी विज्ञापन को भी चुनौती दी गई है।

हाईकोर्ट ने मामले में प्रदेश सरकार और आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। इसी मामले में पूर्व से दाखिल याचिका के साथ इसे संबद्ध कर दिया गया है।

विज्ञापन भर्ती के लिए ओबीसी, एससी-एसटी के लागू रिजर्वेशन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट पूर्व में ही यह निर्धारित कर चुका है कि यदि एक कालेज में तीन पद हैं तो तीनों आरक्षित नहीं किए जा सकते।

आरक्षण कालेज वार किया जाएगा न कि सभी कालेजों की कुल रिक्तियों के अनुसार। इसी प्रकार से आयोग ने आरक्षित वर्ग के लिए व्यवस्था की है कि वह न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की स्थिति में अपनी कटेगरी बदल सकते हैं जो कि गलत है। आरक्षण के तहत छूट के बाद प्राप्त अर्हता का अभ्यर्थी कटेगरी नहीं बदल सकता है।
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