दरोगा भर्ती में शामिल होने के इच्छुक ऐसे युवाओं के लिए यह राहत भरी खबर है, जो स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक होने के कारण आवेदन करने से वंचित रह जाते।
प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत अंकों की अर्हता समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से यह जानकारी चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ के समक्ष दी गई।
दरोगा भर्ती में 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता के खिलाफ जितेंद्र सहित कई लोगों ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।
कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के पीछे क्या तर्क है। इसके जवाब में बताया गया कि सरकार ने इस अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है।