फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लखनऊ में 31 के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री हुई तो नपेंगे अफसर, आदेश जारी

Tue, 27 Aug 2019 11:00 AM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन
लखनऊ में 31 अगस्त के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पाए जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष, नगर निगम व वाणिज्य कर अधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट और सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।   
विज्ञापन


अपर मुख्य सचिव गृह ने व्यापार मंडल को भी इस संबंध में लिखित रूप से अवगत कराने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाने पर उनकी सहमति लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के डीएम व एसएसपी संबंधित मजिस्ट्रेट व सीओ से रिपोर्ट लें कि उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री तो नहीं हो रही है। अपर मुख्य सचिव ने इस मामले में तीन दिन में शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में निर्देश देने के बाद भी लखनऊ के चौक, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईंगंज, मलिहाबाद व काकोरी क्षेत्र में चोरी छिपे प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर 31 अगस्त के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पाई गई तो संबंधित क्षेत्र के अफसरों की संयुक्त जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें