होमगार्ड मृतक आश्रितों को नौकरी पाने के लिए अब दर-दर नहीं भटकना होगा। शासन ने इसके लिए नई व्यवस्था की है। मृतक आश्रित को नौकरी देने के लिए अब जिला स्तर पर कमांडेंट को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में अधिकृत कर दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने बताया कि इस मामले में पूर्व में जो व्यवस्था थी उसमें काफी समय लगता था। उसके लिए होमगार्ड की भर्ती के लिए चयन समिति निर्धारित की गई है।
मृतक आश्रित के मामले में चयन समिति गठित होने में ही काफी समय लगता था। अब नई व्यवस्था के तहत होमगार्ड की मृत्यु या स्थायी अपंग होने पर उनके पात्र आश्रित को आवेदन के 30 दिन के अंदर नौकरी दी जाएगी। इसके लिए पूर्व के नियमों में संशोधन कर दिया गया है।