कांग्रेस और भाजपा जैसे राजनैतिक दलों के विदेशी चंदों की जांच किए जाने के लिए दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया है।
चीफ जस्टिस धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़ और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की बेंच ने प्रतिवादी को याची की शिकायतों पर अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है।
सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर द्वारा दायर इस याचिका में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच को एकतरफा बताया था।
क्या था याचिका में
याचिका में 26 अक्टूबर 2012 को चुनाव आयोग द्वारा गृह मंत्रालय को कांग्रेस और भाजपा द्वारा वेदांता ग्रुप के सहयोगी स्टरलाईट इंडस्ट्री और सेसा गोवा से विदेशी (योगदान विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के विपरीत 5 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के संबंध में भेजे पत्र की जांच कराये जाने का निवेदन था।
इस पर गृह मंत्रालय ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः उन्होंने अपनी इस शिकायत के क्रम में कांग्रेस, भाजपा सहित सभी राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त सभी विदेशी चंदों की जांच कराए जाने की मांग की है।