इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को बुलंदशहर गैंगरेप कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले को हाईकोर्ट में स्वत: संज्ञान में लेते हुए ये आदेश दिया है।
इससे पहले भी हाईकोर्ट ने इस मामले में गहरी चिंता जताते हुए का था कि इस तरह की घटनाएं मामूली नहीं होती हैं।
इस तरह से जनता का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा था कि हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देंगे।
उसके बाद शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। बता दें कि बुलंदशहर के एनएच 91 पर 29 जुलाई को मां-बेटी के साथ हैवानियत की घटना सामने आई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।