प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए मामलों में हाइकोर्ट ने दखल दिया है। स्वाइन फ्लू को लेकर कोर्ट में दायर की गई एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को स्वाइन फ्लू से जुड़े सख्त निर्देश दिए हैं।
जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी सूरत में स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण पाने वाली दवा टेमी फ्लू की कम से कम 3 लाख दवाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि स्वाइन फ्लू का संक्रमण रोकने के लिए जिस स्तर के मॉस्क की जरूरत है उस तरह के मॉक्स सरकारी अस्पतालों में होने चाहिए।
कोर्ट ने यह निर्देश उप्र के चीफ सेकेट्री और पीएस स्वास्थ्य को दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि दो से तीन दिनों के अंदर दवाएं और मॉस्क उपलब्ध ही होने चाहिए।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वाइन फ्लू से लोगों की हिफाजत को लेकर सूबे के डीजी मेडिकल हेल्थ समेत लखनऊ के डीएम, सीएमओ और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को बुधवार को तलब किया था।