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Lucknow News: हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की दी अनुमति

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हाईकोर्ट।
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लखनऊ। हाईकोर्ट ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 22 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने केजीएमयू स्थित गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सुरक्षित तरीके से गर्भपात सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।न्यायालय ने कहा है कि भ्रूण को सुरक्षित रखा जाए। इसका उद्देश्य बाद में डीएनए जांच के जरिये आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाना है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने पारित किया। दुष्कर्म पीड़िता की ओर से उसके पिता ने याचिका दाखिल की थी। पिता ने हाईकोर्ट में बताया कि वह अनचाहे गर्भ के कारण गंभीर मानसिक पीड़ा झेल रही है। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की 22 सप्ताह और दो दिन की गर्भवती है। डॉक्टरों ने कहा कि गर्भपात संभव है। हालांकि, हर मेडिकल प्रक्रिया में कुछ जोखिम रहते हैं।
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