सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली किए गए पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले किसी अन्य को आवंटित किए जाने पर हाईकोर्ट 25 जनवरी को सुनवाई करेगा।
इस संबध में दी गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने 25 जनवरी की तारीख तय की और याची को बंगलो की स्टिल फोटोग्राफी व वीडियो हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला पूरे जीवन के लिए नहीं दिया जा सकता जिसके बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने बंगले खाली कर दिए थे। अब इन्हें फिर से अन्य जरूरतमंदों को आवंटित करने के संबंध में कोर्ट में एक याचिका पर सुनाई के लिए तारीख तय कर दी गई है।