भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक के द्वारा यह कार्रवाई कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने और कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण की है।
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एचसीबीएल को ऑपरेटिव बैंक के पास ना ही काम करने के लिए पर्याप्त पूंजी है और ना ही भविष्य में कोई संभावनाएं दिखाई है। इसलिए बैंक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। आरबीआई के फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से बैंक की सभी गतिविधियों जैसे जमा स्वीकार करना निकासी आदि बंद कर दी गई है।
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बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम द्वारा से भी जमा कर्ताओं को 5,00,000 तक के जमा की बीमित राशि जाएगी। बैंक में ऐसे 98.69 जमा करता है जिनके जमा राशि 5 लाख रुपए से कम है।