पत्नी की हत्या के आरोपी को बेटी की गवाही पर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 2000 रुपये जुर्माना भी ठोका है। इस मामले में बेटे ने पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी।
एफआईआर के मुताबिक 31 मई 2011 को रतनलाल नगर कच्ची बस्ती निवासी रवींद्र बाल्मीकि शराब पीकर आया और किसी बात को लेकर पत्नी माया देवी से झगड़ा कर बैठा।
नशे में धुत रवींद्र ने केरोसिन का डिब्बा उठाकर सारा तेल माया देवी पर उड़ेल दिया। इसके बाद माचिस की तीली जलाकर माया पर फेंक दी। जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त रवींद्र की बेटी पूजा, बेटा रवि वहीं मौजूद थे।
माया ने गोविंदनगर पुलिस को दिए बयान में पति की बर्बरता बताई थी। बाद में माया की मौत हो गई थी।
सरकारी वकील धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एडीजे की अदालत में चल रही थी।
पैरवी बेटे रवि ने ही की है। बेटी पूजा की गवाही पर ही रवींद्र को सजा हुई है।