लखनऊ। हल्दीराम की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपये हड़पने के आरोपी राकेश कुमार की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया।
कोर्ट में सरकारी वकील मनीष रावत और कमल अवस्थी ने तर्क दिया कि मामले की रिपोर्ट वादी दीपक दुलानी ने अलीगंज में 12 दिसम्बर 2021 को दर्ज कराकर बताया था कि वादी ने हल्दीराम की वेबसाइट पर फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन किया था। इसके बाद उसके पास फोन आया और पहले 13 दिसंबर को वादी से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 35 हजार 500 रुपये जमा कराए गए और बाद में सिक्योरिटी फीस के नाम पर 2 लाख 80 हजार जमा कराए। धोखाधड़ी का अहसास होने पर वादी ने जब पैसे वापस मांगे तो पता चला कि आरोपियों ने उसके पैसे हड़प लिए हैं।
ट्रक लूट मामले में नहीं मिली जमानत
लखनऊ। गोदरेज फ्रिज से लदे ट्रक को लूटने के आरोपी सुरेश कुमार यादव और अश्विनी कुमार सिंह उर्फ रिशु की जमानत अर्जी को एडीजे अजय विक्त्रस्म सिंह ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादी शक्ति कुमार सिंह ने गोसाईंगंज में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी गाड़ी में ड्राइवर राजेश कुमार गोदरेज कंपनी के 45 फ्रिज लादकर आजमगढ़ जा रहा था। कहा गया कि 5 अप्रैल को वादी का ड्राइवर पूर्वांचल एक्सप्रेस टोल प्लाजा पार कर आराम कर रहा था तभी कार सवार चार लोगों ने राजेश के साथ मारपीट की और फ्रिज लदा ट्रक लूट लिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान 18 अप्रैल को आरोपी सुरेश कुमार यादव, मुकेश कुमार तिवारी, अमन शर्मा और अश्विनी कुमार सिंह को गिरफ्तार किया और लूट में शामिल बोलेरो और 15 फ्रिज बरामद किए थे।