लखनऊ। जमीन पर कब्जे के विरोध पर जानलेवा हमला करने वाले छोटूपाल को एडीजे आशीष कुमार चौरसिया ने पांच साल की कैद और 27,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि से दस हजार रुपये वादी को और पांच हजार रुपये घटना में घायल हुए गंगाचरण को देने का आदेश दिया है।
वादी राम प्रवेश राय ने गोसाईंगंज थाने में 18 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सूचना मिली कि कुछ लोग सुशांत गोल्फ सिटी में काम नहीं करने दे रहे हैं। वादी अपने साथियों के साथ मौके पर गया तो वहां छोटूपाल अपने साथियों के साथ मौजूद था। अवैध निर्माण के विरोध पर आरोपियों ने गालियां देते हुए ईंट, पत्थर और सरिया से हमला कर दिया। इससे वादी और उसका साथी गंगाचरण घायल हो गए थे।
छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद
लखनऊ। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पाॅक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने दोषी बंसीलाल मौर्य को तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने मलिहाबाद थाने में 3 नवंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह पत्नी के साथ खेत पर धान काटने गया था। तभी बंसीलाल ने उनके घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत की।