एडीजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 31 जुलाई को दर्ज मुकदमे में मामले के विवेचक और थाना प्रभारी द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके बाद उन्हें निलंबित करने की संस्तुति की गई है। दोनों ही पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी जिन थानों से लड़कियों को मां विध्यवासिनी नारी संरक्षण गृह भेजा जाता रहा, उन थाना प्रभारियों की भी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश शासन ने डीजीपी को दिए हैं।
देखें, इन अफसरों पर हुई कार्रवाई