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मेट्रो सिटी अपार्टमेंट की गंदगी नाले में डालने पर बिल्डर के खिलाफ मुकदमा

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2009 से अब तक के 52 लाख रुपये यूजर चार्ज की वसूली का आदेश
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पेपरमिल कॉलोनी में मुख्य सड़क पर बने मेट्रो सिटी अपार्टमेंट का कूड़ा नाले और खुली सड़क पर फेंका जा रहा था। ईकोग्रीन को कूड़ा देने की जगह यहां बने करीब 400 फ्लैटों का कूड़ा खुले में डाला जा रहा था। ऐसे में नगर निगम ने बिल्डर कंपनी आरिफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर करा दी है। वहीं 52 लाख रुपये का नोटिस भी बिल्डर को यूजर चार्ज अब तक का जमा करने के लिए दिया गया है।
नगर आयुक्त को मेट्रो सिटी के कूड़े के सड़क या नाले में फेंके जाने की शिकायत मिली थी। उन्होंने टीम भेजकर इसकी जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश दे दिया। महानगर थाने में मो. सावेज पुत्र मो. आरिफ, आरिफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ खुले में कूड़ा फेंकने और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।
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इसके साथ ही पिछले 11 साल के लिए यूजर चार्ज का आकलन भी नगर निगम ने करा लिया है। 11 साल के लिए 52.80 लाख रुपये का नोटिस 400 फ्लैटों के आधार पर बिल्डर कंपनी को दिया है। इसकी वसूली के लिए जोनल अधिकारी-4 ने आरिफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। नगर आयुक्त का कहना है कि आरिफ इंडस्ट्रीज द्वारा इस अपार्टमेंट के सभी फ्लैट्स से निकले कूड़े को नगर निगम द्वारा अधिकृत कंपनी को न देकर मुख्य मार्ग पर फेंका जा रहा था। इससे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई थी। वातावरण दूषित हो रहा था। पूर्व में बिल्डर कंपनी को चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी ईकोग्रीन को कूड़ा नहीं दिया गया।
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