निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के आरोपों के मामले में कोर्ट ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने अमिताभ ठाकुर की अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने हजरतगंज थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि समुचित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की विवेचना करें और कोर्ट को अवगत कराएं।
सीजेएम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में जान से मारने की धमकी देने का संज्ञेय अपराध प्रकट होता है।
संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस का रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर अर्जी स्वीकार किए जाने योग्य है।