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यूपी: राज्य कर्मचारियों को 'स्पेशल फेस्टिवल पैकेज' का तोहफा, 10 हजार अग्रिम व एलटीसी के बदले नकद मिलेगा

Sat, 17 Oct 2020 01:00 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
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केंद्र की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को भी 10 हजार रुपये स्पेशल फेस्टिवल पैकेज और एलटीसी के बदले विशेष नकद पैकेज मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोनों पैकेज का लाभ देने पर करीब 1960 करोड़ खर्च आएगा। यह सुविधा 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी और राज्य सरकार के करीब 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगी।

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कैबिनेट ने यह फैसला भी किया है कि यदि इस निर्णय को लागू करने में कोई विसंगति या व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसका निराकरण व भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। स्पेशल फेस्टिवल पैकेज पर 1 हजार करोड़ रुपये और एलटीसी के बदले कैश पर सरकार पर 960 करोड़ रुपये का भार आएगा।

जानें कैसे मिलेगा लाभ
स्पेशल फेस्टिवल एडवांस : प्री-लोडेड रूपे कार्ड के रूप में मिलेगा, 10 किस्तों में लौटाना होगा
- कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार के पूर्व संबंधित सरकारी कर्मचारी को 10 हजार रुपये का अग्रिम स्पेशल फेस्टिवल पैकेज मंजूर करेगा, जो ब्याज रहित होगा।
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- इसे एसबीआई के माध्यम से प्री-लोडेड रूपे कार्ड के द्वारा दिया जाएगा, जो 10 किस्तों में वसूल की जाएगी।
- कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सरकारी कर्मचारी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को एसबीआई से प्री लोडेड कार्ड दिलाया जाएगा। विस्तृत प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी।
- कार्यालयाध्यक्ष उन सभी त्योहारों के लिए अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा, जो प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक/निर्बन्धित अवकाश की सूची में शामिल हैं।

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एलटीसी के बदले मिले स्पेशल कैश का तीन गुना खर्च करना होगा

- सुविधा उन राज्य कर्मियों को मिलेगी जो 31 मार्च, 2021 तक एलटीसी संबंधी पूर्व से जारी शासनादेशों के अन्तर्गत लाभ पाने के पात्र हैं और जो इस सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज चाहते हैं।
- इस सुविधा के लिए कर्मचारी को गंतव्य तक जाने व वापस आने के लिए प्रति व्यक्ति 6 हजार रुपये की दर से डीम्ड किराया मिलेगा। कर्मी खुद सहित 4 पात्र सदस्यों के लिए यह लाभ ले सकेगा। यानी अधिकतम 24 हजार रुपये प्राप्त होंगे।

- स्वीकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि डिजिटल मोड से जीएसटी में पंजीकृत वेंडर्र्स/सेवा प्रदाताओं से ऐसी वस्तुओं के क्रय पर खर्च करनी होगी, जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से कम न हो।
- मंजूर धनराशि की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा वस्तुओं के क्रय का वाउचर (जिसमें जीएसटी संख्या और भुगतानित जीएसटी धनराशि अंकित हो) प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

- एलटीसी के डीम्ड किराये की धनराशि का 50 प्रतिशत कर्मचारी के बैंक खाते में अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा। इसका समायोजन वस्तुओं के क्रय का वाउचर प्रस्तुत करने पर उसको किये जाने वाले अंतिम भुगतान में से किया जाएगा।
- इस प्रकार के दावों का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही कराया जाना आवश्यक होगा। अग्रिम का प्रयोग न करने या कम करने की स्थिति में उपयोग न किए गए अग्रिम की वसूली दंड ब्याज के साथ की जाएगी।
- एलटीसी के बदले स्वीकृत स्पेशल कैश पैकेज की धनराशि पर आयकर के नियम उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार एलटीसी के किराये के भुगतान पर लागू होते हैं।
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