पारिवारिक लाभ योजना का लाभ कोई बीपीएल कार्ड धारक पात्र परिवार उठा सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार यह योजना स्थायी है। इसमें सिर्फ कोविड ही नहीं अन्य किसी कारण से परिवार के कमाऊ व्यक्ति की असमय मृत्यु पर भी योजना का लाभ देने की व्यवस्था है।
पात्र परिवार इस मदद के लिए विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बीपीएल के लिए ग्रामीण परिवार की आय सीमा 46080 और शहरी क्षेत्र की 56460 निर्धारित है। इसमें 18 से 59 वर्ष आयु तक के घर में कमाने वाले व्यक्ति की मौत पर मदद के लिए आवेदन किया जा सकता है।