राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत हर शिक्षक की नियुक्ति की जांच होगी। उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका. एस गर्ग ने शुक्रवार को जांच का शासनादेश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को एक जांच समिति और उपसमिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएम को जांच पूरी कराकर 31 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
जिलों में एडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनेगी। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक को सदस्य और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया जाएगा। समिति के पर्यवेक्षण में स्थलीय जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। समिति में डीएम द्वारा नामित जिले के राजकीय महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रवक्ता और संबंधित राज्य विवि के वित्त अधिकारी को सदस्य नामित किया जाएगा।
अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की जांच के लिए डीएम द्वारा नामित एसडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की जाएगी। समिति में जिले के राजकीय महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रवक्ता को सदस्य नामित किया जाएगा।