जिला योजना समिति के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके लिए आठ मार्च को नामांकन व 16 मार्च को मतदान होगा।
जिला पंचायत सदस्य ही इसमें वोट देते हैं और वे ही जिला समिति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। हर जिले में एक जिला योजना समिति होती है। इसके अध्यक्ष उस जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं। जबकि, सीडीओ सचिव और अर्थ व संख्या अधिकारी इसके संयुक्त सचिव होते हैं।
हर जिले में इस समिति के लिए सदस्यों की संख्या पहले से तय है। इनमें से सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि कुछ सदस्य सरकार नामित करती है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत से चुने जाने वाले सदस्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सूबे के 74 जिलों में 1435 सदस्यों के लिए यह चुनाव होगा। आठ मार्च को नामांकन प्रक्रिया सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम चार बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी।