उन्नाव जिले के डौंडिया खेड़ा के गांव संग्रामपुर में केंद्र सरकार को 20 मीटर गहराई तक खोदाई करवाने का निर्देश देने के आग्रह वाली जनहित याचिका (पीआईएल) हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है।
यह पीआईएल संत श्री स्वामी शोभन सरकार ने दायर की थी। इसके पहले भी उन्होंने पिछले साल एक याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा व जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सोमवार को स्वामी शोभन सरकार की पीआईएल पर दिया।
इसमें याचिकाकर्ता ने उन्नाव की बीघापुर तहसील के परगना डौंडिया खेड़ा की ग्राम सभा संग्रामपुर में 20 मीटर गहराई तक खोदाई कराने का निर्देश देने की गुजारिश की थी।
अदालत ने आदेश में कहा कि याची की यह दूसरी याचिका है, जिसमें वही प्रार्थना की गई है जो पिछले साल थी।
इसके पहले 2013 में दायर पहली याचिका कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी थी कि जब तक याची को कानूनी हक न हो या फिर उसके किन्हीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हुआ हो तब तक अदालत कोई निर्देश नहीं दे सकती है।
अदालत ने कहा, हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते। लिहाजा, याचिका खारिज की जाती है।